उत्तर प्रदेश के बहुत निवासी ऐसे है जिन्हे हमेशा निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी चाहिए होती है , इसके लिए अब उन लोगो को कही जाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते है। उत्तर प्रदेश सरकार, निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी ऑनलाइन यूपी भूलेख पोर्टल पर अपलोड किया है।
निष्क्रांत सम्पत्ति देखने की विधि : Step-by-Step
निचे दिए गए नियमो का पालन करके सरलता पूर्वक आप किसी भी निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी अथवा सूचना कहीं से भी देख सकते हैं। जो कि Step by Step बताया गया है।
Step-1: सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की भूलेख की ऑफिसियल वेबसाइट upbhulekh.gov.in पोर्टल पर जाना है।
Step-2: भूलेख की ऑफिसियल वेबसाइट खुल जाने के बाद आपको सर्विसेस में से आपको निष्क्रांत सम्पत्ति का ऑप्शन दिखाई देगा , आपको उस पर क्लिक कर देना है।
Step-3: जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा , अब आप उत्तर प्रदेश की जिस भी जनपद और तहसील की निष्क्रांत सम्पत्ति देखना चाहते है , उस पर चुनकर क्लिक कर देना है।
Step-4: जैसे ही आप क्लिक करेंगे ,आपके द्वारा चुनी गए जनपद और तहसील की निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी। अब आप यह से निष्क्रांत सम्पत्ति की जानकारी देख सकते है।
FAQ
निष्क्रांत सम्पत्ति के लिए कितना समय लगता है?
निष्क्रांत सम्पत्ति के लिए समय कानूनी प्रक्रिया और विवाद की जांच के आधार पर भिन्न होता है।
निष्क्रांत सम्पत्ति की पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?
निष्क्रांत सम्पत्ति की पंजीकरण प्रक्रिया जिला न्यायालय या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जाती है।
निष्क्रांत सम्पत्ति का स्वामित्व किसे होता है?
निष्क्रांत सम्पत्ति का स्वामित्व मृतक के वंशजों को होता है, जैसे की उनके विधवा/विधुर पति/पत्नी या संबंधित परिवार के सदस्यों को।